०३/०१/२०२६ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट
गुजरात प्रदेश सरकार ने बकाया संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) में ब्याज-पेनल्टी माफी की योजना को आगे बढ़ाया है। इस संबंध में सूरत महा नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने घोषणा की है की प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को अधिक समय का लाभ मिल सकेगा, इसके लिए यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। सामान्य रूप से फरवरी में योजना शुरू होती थी, जिससे शहरी जनों को केवल 40 दिन मिलते थे, लेकिन अब 80 दिन मिलेंगे।
कुल 3,99,310 बकायेदारों को संपत्ति कर में ब्याज-पेनल्टी माफी देने से 267 करोड़ रुपये की वसूली होने का निर्णय लिया गया है। जिनका संपत्ति कर बकाया है, यदि वे 31-03-2026 तक भुगतान करते हैं तो उन्हें संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज, वारंट और पेनल्टी से 100 प्रतिशत माफी दी जाएगी। वहीं, बिन-आवासीय (कमर्शियल) संपत्तियों के लिए यह राहत 50 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है।
इसके अलावा, 89,552 कमर्शियल संपत्तियों को भी विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ने ब्याज-पेनल्टी से राहत देने का निर्णय लिया है, जिसमें कमर्शियल संपत्तियों को 50 प्रतिशत ब्याज-पेनल्टी माफी मिलेगी। हालांकि, हर वर्ष समय पर संपत्ति कर भरने वाले नियमित करदाताओं को अब भी कोई नई राहत नहीं दी गई है।
टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419
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