अर्जुन रौतेला संवादाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा सं० 8 पीठासीन अधिकारी ने 22 दिसम्बर 1989 को जल संस्थान आगरा में किये गये प्रदर्शन में काग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन के नेतृत्व में आगरा की पेयजल जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया था। उस समय जल संस्थान के महाप्रबंधक आगरा की ओर से थाना न्यू आगरा में धारा 147, 332, 427 भा. द. सं.में पंजीकृत किया गया।

34 वर्षों के बाद आज अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाकर यादव ने आरोप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन को आरोप से दोष मुक्त किया है। इस केस की पैरवी दीपक कुमार शर्मा एडवोकट ने की। दोष मुक्त होते ही न्यायालय के बाहर कांग्रेस जनों ने राम टंडन को फूल मालाओं से लाद दिया।

इस दौरान मुख्य रूप से रमाशंकर शर्मा एडवोकेट, भारत भूषण एडवोकेट, डॉ० शिरोमणी सिंह (पूर्व पार्षद), नन्दलाल भारती, चौधरी लक्ष्मी नारायन सिंह, शेख फारूख (पूर्व पार्षद), प्रदीप पुरी, रमेश सोनकर, हवीव कुरैशी, मुन्नालाल वर्मा, एडवोकेट, नवीन वर्मा एडवोकेट, महेन्द्र सिंह तिलक, सी० पी० सिंह, पप्पू गर्ग, विमल एडवोकेट, विष्णु सक्सैना एडवोकेट, अपूर्व शर्मा एडवोकेट, मेष बंसल एडवोकेट, प्रेम सिंह (पूर्व पार्षद), महावीर सिंह वर्मा (पूर्व पार्षद) आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ।
Updated Video




Subscribe to my channel




