संवादाता अर्जुन रौतेला आगरा। आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रो.एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार द्वारा 48 घंटे की गहन चर्चा के बाद संसद में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 पारित किया गया उन्होंने जी- राम जी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

विकास भवन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में मा.केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण विकास की एक बड़ी मद 86 हजार करोड़,मनरेगा में व्यय हुआ, ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचे में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, मा.प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2005 में बने मनरेगा एक्ट में आमूल चूल ग्रामीण विकास और मजदूर, श्रमिक भाइयों के कल्याण हेतु इसमें संशोधन किया गया है।अब राज्यों की मनमानी, भ्रष्टाचार, पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अपने लोगों का मनरेगा में नामांकन, श्रमिक, मजदूर भाइयों का शोषण,पारदर्शिता न होना, कुछ राज्यों में 80 वर्ष की उम्र वाले बुजुर्ग का भी नाम मनरेगा में शामिल कर पैसे को पानी की तरह बहाया गया।

उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, बिना ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन के, गांव, देहात में नागरिक सुविधाओं के विकास, खेत खलिहानों को समृद्ध किए बिना नहीं किया जा सकता। अब 100 की जगह 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी, उन्होंने बताया कि पहले औसतन 50 दिन ही काम मिल पाता था, लेकिन नए अधिनियम में 125 दिन की मजदूरी की कानूनी गारंटी दी गई है।

मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रो. बघेल ने बताया कि अब पंचायतों की खुली बैठक में काम का निर्धारण होगा, अब राज्यों की भी हिस्सेदारी 60:40 तय की गई है जिससे जवाबदेही तय होगी।काम उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। मजदूरी भुगतान की 7 दिन की समय-सीमा तय की गई है। योजना निर्माण का अधिकार ग्राम स्तर पर होगा और कार्यों का चयन ग्राम सभा में किया जाएगा।

सभी कार्य “विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक”पर दर्ज होंगे। एआई आधारित एनालिटिक, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जीपीएस/मोबाइल आधारित निगरानी, सोशल ऑडिट,जीपीएस ट्रैकिंग से उपस्थिति और कार्य प्रगति की निगरानी होगी, जिससे फर्जी जॉब कार्ड, बिचौलियों और ठेकेदार प्रथा पर रोक लगेगी। अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।
कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए कृषि के पीक सीजन बुवाई कटाई के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। प्रो. बघेल ने स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है।

पत्रकार वार्ता में सीडीओ प्रतिभा सिंह, पीडी डीआरडीए रेनू कुमारी, डीसी मनरेगा रामायण सिंह यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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