गुजरात विधानसभा सभा में विवाह पंजीकरण कानून हुआ प्रारीत डेप्टी सी एम श्री हर्ष भाई संघवी ने जनता का मांगा अभिप्राय

गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

गुजरात प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी ने गुजरात विधानसभा में नियम 44 के तहत जन महत्व के एक मामले पर घोषणा की है कि राज्य में विवाह पंजीकरण के नए नियम लागू होगे गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण में अब संशोधन किया गया है। गुजरात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में 30 दिनों तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। यदि वैध आपत्तियां और सुझाव प्राप्त होते हैं, तो उनमें संशोधन किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, विवाह पंजीकरण में माता-पिता की अनुमति अनिवार्य होगी इससे एक दुसरे के परिवार में कलह नहीं होगा और दंपति जीवन भी सुखमय रहेगा इस निर्णय को लोगों ने प्रशंसा करते हुए नजर आए

टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ नरेंद्र प्रताप सिंह कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419

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