गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट
## गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: स्कूल परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता को मिलेगी प्राथमिकता
**गांधीनगर, गुजरात।** गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह एवं प्रसार पर सख्त नियम लागू किए गए हैं।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना स्कूल प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
### स्कूल में प्रवेश के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बाहरी व्यक्तियों को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले प्राचार्य अथवा संस्था प्रमुख की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। स्कूल में आने वाले प्रत्येक आगंतुक को रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों तथा विद्यार्थियों की गतिविधियां चलने वाले क्षेत्रों में प्रवेश के लिए भी निर्धारित अनुमति आवश्यक होगी।
### फोटो और वीडियो बनाने पर नियंत्रण
परिपत्र में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसी गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। अनुमति वैध एवं उचित उद्देश्य के आधार पर ही दी जाएगी।
### बच्चों की निजता और सुरक्षा सर्वोपरि
सरकार ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों की तस्वीरों, वीडियो और व्यक्तिगत जानकारी का अनधिकृत संग्रह, प्रकाशन या प्रसार न होने दिया जाए। बच्चों की पहचान, गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करना इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है।
## नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करता है अथवा स्कूल के कामकाज में बाधा डालता है, तो स्कूल प्रशासन स्थानीय पुलिस और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर सकता है। मामले की प्रकृति और तथ्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023, POCSO अधिनियम, 2012, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
### स्कूल प्रशासन की जवाबदेही तय
शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित निरीक्षण अधिकारियों और स्कूल प्रशासन को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आवश्यकता पड़ने पर स्कूल प्रमुख अनधिकृत आगंतुक को परिसर छोड़ने का निर्देश दे सकते हैं और स्थानीय पुलिस की सहायता ले सकते हैं।
**निष्कर्ष:** गुजरात सरकार के इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को संभावित जोखिमों से बचाना तथा उनकी सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत करना है। स्कूल प्रशासन, शिक्षकों, अभिभावकों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
टी एन न्यूज़ 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट
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