जब्त खाद्य पदार्थों की नीलामी 2 जुलाई को, अपर जिला अधिकारी

हापुड: हापुड़ के उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया है कि माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत लगभग 50.50 कुंतल गेहूं, लगभग 816.50 कुंतल चावल, 19 कट्टे जूट (खाली) एवं 19 प्लास्टिक कट्टे (खाली) को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसकी नीलामी सुनिश्चित करते हुए धनराज कोषागार में जमा की जानी है। कुल बरामद खादान की नीलामी कराए जाने हेतु 2 जुलाई 2024 को समय 12:00 बजे अपराह्न निर्धारित किया गया है अतः इच्छुक व्यक्ति इस खदान को जो विपणन निरीक्षक हापुड़ की अभिरक्षा में है संबंधित सुपुर्दगार से संपर्क स्थापित कर उसे देखकर दिनांक जो 2 जुलाई 2024 को अपराह्न 12:00 सिंभावली राजकीय गोदाम पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। नीलामी को स्वीकार या स्वीकार करने का अंतिम निर्णय उप जिला अधिकारी/ सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा। नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय विपणन निरीक्षक हापुड़ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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