गुजरात प्रदेश सुरत शहर के पांडेसरा विस्तार में संदिग्ध पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर एस ओ जी पुलिस का छापा 2844 000 रुपए कीमत का सर समान जप्त

गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

गुजरात प्रदेश सूरत में मिलावटी पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़: SOG और फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 28 लाख से अधिक का माल किया जब्त

आगामी त्योहारों के मद्देनजर खान-पान की वस्तुओं में मिलावटखोरी रोकने के लिए सूरत प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में सूरत पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और सूरत नगर निगम (SMC) के फूड सेफ्टी विभाग ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पांडेसरा इलाके में चल रही एक संदिग्ध पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।

गुप्त सूचना पर छापेमारी

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को पांडेसरा स्थित भीड़ भंजन सोसायटी (ब्लॉक नंबर 278) में अवैध और मिलावटी पनीर बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर SOG और फूड सेफ्टी अधिकारियों (जे.एस. देसाई और टी.एस. पटेल) की टीम ने मौके पर धावा बोला। जांच के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में बिना ब्रांड का “एनालॉग पनीर” (Analogue Paneer) पाया गया।

जब्त की गई सामग्री और मशीनरी

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने न केवल मिलावटी पनीर, बल्कि इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनरी भी जब्त की है:

* मशीनरी: पास्चराइजेशन मशीन, होमोजेनाइजर और बड़ा स्टोरेज प्लांट (अनुमानित कीमत ₹25 लाख)।

* संदिग्ध पनीर: लगभग 1401 किलोग्राम पनीर (कीमत ₹3,08,220)।

* अन्य सामग्री: पामोलिन तेल के 28 खाली और 16 भरे हुए डिब्बे, साथ ही एसिडिक एसिड के कंटेनर।

* कुल जब्ती: मशीनरी और कच्चे माल सहित करीब ₹28,44,700 का सामान जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है।

आरोपी का विवरण और कबूलनामा

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मैनेजर को हिरासत में लिया है:

* नाम: महेश कुमार पूर्ण शंकर शर्मा (उम्र 40 वर्ष)

* निवासी: मूल निवासी उदयपुर (राजस्थान), वर्तमान निवासी अलथान, सूरत।

* कबूलनामा: पूछताछ में मैनेजर ने स्वीकार किया कि वह पिछले दो वर्षों से यह कारोबार चला रहा था और रोजाना भारी मात्रा में कृत्रिम पनीर का उत्पादन कर बाजार में सप्लाई करता था।

प्रशासन की चेतावनी

फूड सेफ्टी विभाग ने बरामद पनीर के सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और लैब रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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