गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट
गुजरात प्रदेश अहमदाबाद शहर के जुनागढ़ जिले में थर्ड डिग्री टॉर्चर मामला पुलिस सब इंस्पेक्टर ( P S I ) सहित दो पुलिसकर्मियों को सजा, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा फैसलागुजरात प्रदेश अहमदाबाद, शहर के जुनागढ़ जिले के विसावदर क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक फरियादी के साथ बर्बर मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) सहित दो पुलिसकर्मियों को दी गई सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस स्टेशन में फरियादी को बेरहमी से पीटा गया था और उसके पिता के सामने ही उसे प्रताड़ित किया गया। इस घटना में फरियादी को गंभीर चोटें आई थीं। मामले की जांच के बाद निचली अदालत ने दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी कायम रखा था।
बाद में आरोपी पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा इस प्रकार की अमानवीय हरकतें कानून के शासन के खिलाफ हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
यह मामला वर्ष 2009 का बताया जा रहा है, जिसमें फरियादी को थाने में ले जाकर टॉर्चर किया गया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि फरियादी के साथ मारपीट कर जबरन कबूलनामा करवाने का प्रयास किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि कानून के रक्षक यदि कानून तोड़ते हैं, तो उन्हें भी कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी।
टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419
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