मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: पेट्रोल पंपों पर डिब्बे और ड्रम में डीजल लेने पर लगी रोक, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने ईंधन की बिक्री को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त आदेश जारी किया है। सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ‘बल्क कस्टमर्स’ (बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने वाले ग्राहकों) को डीजल की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
इसके साथ ही, आम उपभोक्ताओं के लिए भी खुले में, यानी डिब्बों, कैन या ड्रमों में डीजल की सप्लाई करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
आदेश की मुख्य बातें:
बल्क सप्लाई पर रोक: बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने वाले ग्राहकों को पेट्रोल पंप से सीधे डीजल नहीं दिया जाएगा।
कंटेनरों में नो-डीजल: किसी भी प्रकार के डिब्बे, गैलन या ड्रम में डीजल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी: यदि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक या ग्राहक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ संबंधित ऑयल कंपनी (जैसे इंडियन ऑयल) के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने, ईंधन की कालाबाजारी रोकने और खुले में डीजल ले जाने से होने वाले हादसों के खतरे को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस नोटिस का सख्ती से पालन करने और इसे तुरंत अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा इन नियमों की निगरानी के लिए औचक निरीक्षण भी किया जा सकता है
रिपोर्टर
प्रशांत शुक्ल TN News 24 ✍️
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