जनसुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त, होटल-लॉज एवं अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों की व्यापक जांच

जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन का विशेष अभियान, अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर होगी कड़ी कार्रवाई।

पाकुड़: नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जिले में संचालित होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी मेघा भारद्वाज के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन किया।

निरीक्षण टीम में साइमन मरांडी, विकास कुमार त्रिवेदी तथा अजय कुमार सिंह शामिल थे। टीम ने होटल, लॉज और अतिथि गृहों में उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों की विस्तृत जांच की।

हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भवन प्रमंडल विभाग और अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही ऐसे प्रतिष्ठानों का संचालन किया जाना चाहिए। प्रशासन ने दोहराया कि जनसुरक्षा से जुड़े मानकों की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जांच के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, जल उपलब्धता और अन्य आवश्यक अग्निशमन संसाधनों का निरीक्षण किया गया। कई प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जबकि कुछ स्थानों पर आवश्यक सुधार की जरूरत चिन्हित की गई।

जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों से संबंधित कमियां पाई गई हैं, उन्हें सात दिनों के भीतर सभी आवश्यक सुधार कर निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा।

उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर कमियों को दूर नहीं किया गया तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ National Building Construction Standards (NBCS)-2026, Building Bye-Laws-2016 तथा Fire Safety Rules के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने संयुक्त जांच समिति को शीघ्र विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने सभी होटल, लॉज एवं अतिथि गृह संचालकों से अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने की अपील की है।

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