आजमगढ़ 29 मार्च 2022
आजमगढ़ जिले के लगभग सभी बाजार और नगर पंचायत में पालीथिन में सामान बेचने वालों पर प्रशासन का चला चाबुक, रुपया 5 हजार से लेकर 25 हजार तक का जुर्माना लगाया गया,प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा पॉलिथीन बनाने वाली फैक्टिरियो पर क्यों नही लगाया जाता प्रतिबंध।बताते चले कि कल यानी 28 मार्च को बिलरियागंज कस्बा में उप जिलाधिकारी सगड़ी श्री गौरव कुमार और नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी श्री सुरेश कुमार अपने मातहत कर्मचारियों और पुलिस बल के द्वारा छोटे छोटे व्यापारियों,ठेले पर फल या सब्जी बेचने वाले,किराना वाले,दुकानदारों को पॉलिथीन जब्ती कर आर्थिक जुर्माना लगाया तथा अतिक्रमण के नाम पर सब्जी विक्रेताओं का तराजू(इलेक्ट्रोनिक कांटा)भी अपने साथ उठा ले गए,इस कार्यवाही को देखने वालो में खौफ पैदा हो गया कि इस शासन में भी ऐसा हो सकता है,आखिकार लाकडाऊन के समय में अन्य प्रांतों से अपने नौकरियों को छोड़ कर गांव आए की गांवों में चलकर कोई भी छोटा मोटा काम करके जीविकोपार्जन किया जायेगा तथा सरकार की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर होकर कार्य करेंगे ऐसे में इस तरह से प्रताड़ित करने वालों अधिकारियों से जब सामना पड़ जाएगा तो भूखों मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी,सरकारी जमीनों पर या तो अवैध कब्जा है या फिर भू माफियाओं की निगाह है,जो कभी भी सरकारी कर्मचारीयो के मिलीभगत से कब्जा को अंजाम दिया जा सके,तथा कभी भी कब्जा किया जा सकता है,ऐसे सरकारी भूमि को चिन्हित करके सरकार को चाहिए की एक बाजार का निर्माण करवाए जहा पर ठेले वाले,या खुमचे वाले,या सब्जी वाले अपना व्यवसाय बिना किसी अतिक्रमण के कर सके।अगर प्लास्टिक के सामानों या पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाना इतना ही जरूरी है तो प्लास्टिक की विक्री पर ही रोक लगाना है तो पहले उनके कारखाने बन्द करवाना चाहिए और उत्पादन करने वाली कम्पनियों पर रोक लगाइए जिनके उत्पादन से पॉलिथीन या प्लास्टिक पैक होकर मार्केट में आते है उन्हें रोक लगे जो थोक कारोबार करते हैं । छोटे दुकानदारों पर इतना भारी जुर्माना न्याय संगत नही है ।
आजमगढ़ व आसपास के कई बाजारों में सोमवार के हुए जुर्माने की कार्यवाही न्यायोचित नहीं है।उक्त कार्यवाही से व्यापारियों में भी रोष है।
रिपोर्टर
आदित्य नारायण वर्मा
ब्यूरो चीफ
Updated Video




Subscribe to my channel







