गुजरात प्रदेश सुरत शहर के निडर साहसी एवम् जाबांज वकील श्री जमीर भाई सेख की दलील पर गुजरात हाई कोर्ट ने एफ आई आर पर लगाई रोक

गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

गुजरात प्रदेश सुरत शहर प्रोहिबिशन मामले में इमरान भरुची के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर कर

एडवोकेट ज़मीर शेख ने गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

सूरत, 7 मई। काइम ब्रांच पुलिस स्टेशन, सूरत में दर्ज प्रोहिबिशन मामले में आरोपी इमरान अब्दुल हमीद भरुची द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है।

मामले के अनुसार, दिनांक 27 अगस्त 2023 को काइम ब्रांच पुलिस द्वारा विदेशी शराब की हेराफेरी के मामले में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने भारतीय निर्मित विदेशी शराब की 2,328 बोतलें, जिसकी कीमत लगभग 3.63 लाख रुपये बताई गई, जब्त की थीं। साथ ही शराब के परिवहन में उपयोग किए गए वाहन और अन्य सामान सहित कुल लगभग 8.63 लाख रुपये का मुद्दामाल जब्त किया गया था।

आरोपी इमरान भरुची की ओर से एडवोकेट जमीर शेख ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके मुवक्किल का जब्त शराब या मुद्दामाल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उन्हें केवल मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस के पास इमरान भरुची और मुख्य आरोपी के बीच किसी प्रकार का ठोस या तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल किसी आरोपी के बयान के आधार पर दूसरे व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि उसके समर्थन में अन्य स्वतंत्र साक्ष्य मौजूद न हों।

एडवोकेट ज़मीर शेख ने अदालत में दलील दी कि इमरान भरुची को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एफ आई आर रद्द करने का आदेश जारी किया

टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419

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