पाकुड़: अंबेडकर चौक के पास पाइपलाइन कार्य को लेकर आज रात से भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक

पाकुड़: शहर के अंबेडकर चौक के पास शहरी जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाना है। इसके मद्देनजर विधि-व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) ने भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 11 जून की रात 10:00 बजे से लेकर 12 जून की सुबह 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आम दिनों में शहर के भीतर भारी वाहनों (नो-एंट्री खुलने) के प्रवेश का समय दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक तथा रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक निर्धारित है। लेकिन पाइपलाइन कार्य के कारण तय किए गए इस विशेष समय अंतराल (11 जून रात 10 बजे से 12 जून सुबह 8 बजे तक) में किसी भी भारी वाहन को शहर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए स्थानीय पुलिस, परिवहन विभाग तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी जेम्स मुर्मू को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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