Gyanvapi case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को एक और बड़ी जीत हासिल हुई है। वजूखाने की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए ‘शिवलिंग’ वाली जगह की साफ-सफाई करने की इजाजत दे दी है।
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना को साफ कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी स्वीकार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजूखाना’ के पूरे क्षेत्र की सफाई के लिए निर्देश देने की मांग करने वाले हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं के आवेदन को अनुमति दे दी है।
जहां ‘शिवलिंग’ पाया गया था, वहां स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालत के पिछले आदेशों को ध्यान में रखते हुए वजूखाना क्षेत्र को जिला प्रशासन वाराणसी की देखरेख में साफ किया जाएगा।
जिला अधिकारी की निगरानी में सफाई होगी
प्रशासन की ओर से सफाई की इस कवायद को सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के मद्देनजर किया जाएगा। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल कर वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजुखाना के पूरे क्षेत्र को साफ करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए आदेश देने की मांग की गई थी।
अर्जी में कहा गया था कि चूंकि वहां मौजूद शिवलिंग जो हिंदुओं के लिए पवित्र है और उसे सभी गंदगी, मृत जानवरों आदि से दूर रखा जाना चाहिए और साफ स्थिति में होना चाहिए।
मस्जिद परिसर में वजुखाना वह जलाशय है, जहां श्रद्धालु नमाज अदा करने से पहले वजू करते हैं। बता दें कि इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया। मालूम हो कि वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस जगह को सील किया गया था।। वजूखाने वो ही जगह है जहां से ‘शिवलिंग’ मिलने का दावा किया जाता है।
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