कृष्ण जन्मभूमि विवाद: मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

कृष्ण जन्मभूमि विवाद: मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, HC के फैसले में दखल देने से इनकार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता. मस्जिद कमेटी ने मामले में दायर 15 अलग-अलग याचिकाओं को जोड़कर एक साथ सुनवाई के फैसले को चुनौती दी थी.

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है. मथुरा में कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था.

 

आदेश में हाईकोर्ट ने आधार बताया था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं. इन सब में एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है. लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो. सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता है.

जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली समिति का आवेदन पहले से ही हाई के पास पेंडिंग है. अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता रिकॉल आवेदन पर आदेश के बाद एसएलपी को फिर से उठा सकते हैं.

Follow us on →     
No Slide Found In Slider.

Updated Video
 
gc goyal rajan
  • Editor In Chief TN NEWS 24

    बदलते वक्त का, बदलते भारत का, आज के हर युवा पीढ़ी की, पहली पसंद.... TN NEWS 24 आवाज़ जुर्म के खिलाफ़ 

    Related Posts

    षटतिला एकादशी पर सजेगा श्याम साँवरे का दरबार, संकीर्तन में डूबेंगे श्याम प्रेमी

    नीरज तिवारी आगरा।। आज कृष्ण पक्ष की पावन षटतिला एकादशी के अवसर पर श्री श्याम आस्था परिवार, किरावली की ओर से भव्य श्याम साँवरे का दरबार सजाया जाएगा। इस अवसर…

    मकर संक्रांति 2026 एकादशी का होने से दान करने मे रखें खास ख्याल

    मकर संक्रांति का त्योहार बुधवार को विशेष संयोग में मनाया जाएगा। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे साथ ही षटतिला एकादशी का शुभ संयोग भी बनेगा। तिथि…

    Leave a Reply