फिरोजाबाद
जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह के निर्दंेशन में जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज कुमार सिन्हा ने बताया
कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि फसल कटने पर ग्रामीण अपने खेतों में पराली जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। यह भी देखा गया है कि दीपावली से पूर्व लोग घरों की सफाई करते हैं तथा घर से निकले सभी प्रकार के अपशिष्ट एवं कूड़े में आग लगाकर जलाने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) के आदेश एवं इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के विपरीत है। उन्होने बताया कि वायु प्रदूषण के स्तर में विगत दिनों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा भी वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने तथा प्रधान ग्राम पंचायत के साथ-साथ सम्बन्धित पुलिस क्षेत्र व स्थानीय प्रशासन और अन्य सभी अधीनस्थ संस्थाओं को कृषि अपशिष्ट जलाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। यदि इस प्रकार का कार्य होता है तो इसके लिए उच्च स्तर से निम्न स्तर तक का प्रशासनिक तंत्र और ग्राम पंचायत के प्रधान उत्तरदायी होगें। ग्राम पंचायतों को भी इस हेतु ग्रामीणों को उचित कार्यावही करने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि कूडा, कृषि अपशिष्ट जलाने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा यदि कोई व्यक्ति, संस्था दोषी पाये जाते है तो उसके विरुद्ध मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित ग्राम पंचायत एकत्रित कूडे, कृषि अपशिष्ट के निस्तारण हेतु त्वरित रूप से कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करें तथा इस हेतु ग्राम पंचायत के स्तर के कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाये। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में टेलीविजन मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो आदि माध्यमों से वृहद प्रचार- प्रसार किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त वायु प्रदूषण के समस्त सम्भावित स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने समस्त ग्राम वासियों से अपील कि है कि खेतों में पराली एवं घर से निकलने वाले कूड़े को न जलायें, अन्यथा की स्थिति में उक्त कृत्य किये जाने पर जुर्माना ही वसूल नहीं किया जायेगा वरन सम्बन्धित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जायेगी। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों प्रधानों द्वारा इस प्रकार की घटना पाये जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष, तहसील एवं जिला कृषि अधिकारी को दी जायेगी, जिससे कि दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
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