गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट
शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई : डीजीपी
गांधीनगर, गुजरात।
राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने जनता की शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, जो पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे अथवा निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का निपटारा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि सामान्य एवं विविध प्रकार की शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। वहीं, पैसों के लेन-देन, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद तथा भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निस्तारण अधिकतम दो माह के भीतर करना होगा।
जनता को बेहतर न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी पुलिस अधिकारियों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस निरीक्षक (PI) प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक शिकायतकर्ताओं से मिलेंगे, जबकि अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी नियमित रूप से जनता की समस्याएं सुनेंगे।
डीजीपी ने बताया कि जनता को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय, डीजीपी कार्यालय अथवा गांधीनगर के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ही प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित की गई है।
साथ ही, इन निर्देशों के पालन की निगरानी के लिए गांधीनगर से विशेष टीमों द्वारा समय-समय पर सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। शिकायतों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग को सौंप दी गई है ताकि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
डीजीपी ने कहा कि जनता को त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना पुलिस विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा
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