सड़क दुर्घटना मामलो में पीड़ितों को मिलेगी बड़ी राहत

गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट

सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ितों को मिलेगी बड़ी राहत, पुलिस को FIR, FSL एवं PM रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश

गांधीनगर, सड़क दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों एवं उनके परिजनों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए गुजरात सूचना आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस विभाग को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) से जुड़े मामलों में ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करने का आदेश दिया है।

आयोग के निर्देशानुसार अब सड़क दुर्घटना के मामलों में संबंधित आवेदक, पीड़ित अथवा उनके वारिसों को एफआईआर, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे दुर्घटना पीड़ित परिवारों को न्यायिक प्रक्रिया एवं बीमा दावों में काफी सुविधा मिलेगी।

सूचना आयोग ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि भविष्य में लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस थानों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी आवश्यक सूचनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएं।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर, अंतरिम रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर तथा विस्तृत रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर तैयार की जानी चाहिए। इन रिपोर्टों की जानकारी बीमा कंपनियों, दुर्घटना पीड़ितों एवं उनके वारिसों को उपलब्ध कराना अनिवार्य माना गया है।

आयोग ने पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य यातायात शाखा के अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक समीक्षा एवं निगरानी करने को कहा गया है।

यह निर्णय सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा तथा पारदर्शी एवं समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

टी एन न्यूज़ 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें 9879 855419

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