गुजरात हाई कोर्ट का अहम फैसला+++++++++++

गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने 34 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने की अनुमति देने से किया इनकार**

**नवसारी, गुजरात:** गुजरात हाईकोर्ट ने नवसारी जिले की एक 17 वर्षीय पीड़िता द्वारा दायर गर्भपात की याचिका को खारिज कर दिया है। पीड़िता अपने सगे भाई द्वारा किए गए दुष्कर्म के परिणामस्वरूप गर्भवती हुई थी।

**मुख्य विवरण:**

* **मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट:** हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया कि 34 सप्ताह (8 महीने) के गर्भ के कारण गर्भपात करने से पीड़िता के जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है।

* **न्यायालय का निर्णय:** मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर, कोर्ट ने गर्भावस्था को जारी रखने का निर्देश दिया है।

* **राज्य सरकार की जिम्मेदारी:** न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पीड़िता के प्रसव, उसकी देखभाल, नवजात शिशु की संभाल और पालन-पोषण तक का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

* **सुरक्षा और देखभाल:** न्यायालय ने पीड़िता और नवजात शिशु को उचित देखभाल केंद्र में रखने का भी निर्देश दिया है।

यह निर्णय पीड़िता के जीवन की सुरक्षा और भविष्य में होने वाले बच्चे की देखभाल को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

टी एन न्यूज़ 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट

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