सड़क सुरक्षा पर बड़ी कार्रवाई: पाकुड़ के सभी 30 पेट्रोल पंप संचालकों को कड़ा निर्देश, ओवरलोड वाहनों को परिसर में छिपाया तो रद्द होगा लाइसेंस
पाकुड़: जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के सचिव से मिले कड़े निर्देशों के बाद आज जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) मोहम्मद मुजाहिद अंसारी ने जिला मुख्यालय स्थित सभागार में पाकुड़ के सभी 30 पेट्रोल पंप मालिकों और प्रबंधकों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण और आपात बैठक की।
इस बैठक में साफ कर दिया गया कि पेट्रोल पंप केवल ईंधन बेचने का केंद्र नहीं हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा की पहली कड़ी हैं। नियमों में किसी भी तरह की कोताही बरतने वाले पेट्रोल पंपों का लाइसेंस तुरंत निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा।
‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम का सख्ती से होगा पालन
बैठक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 का हवाला देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना हेलमेट के किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।
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सभी पेट्रोल पंपों को अपने परिसर में बड़े और स्पष्ट अक्षरों में “बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं” का साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
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पंप पर कार्यरत कर्मियों को भी खुद हेलमेट पहनने और ग्राहकों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है।
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नाबालिग वाहन चालकों को भी ईंधन देने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।


ओवरलोड और अवैध रूप से मॉडिफाइड वाहनों को पनाह दी, तो खैर नहीं
अक्सर देखा जाता है कि माइनिंग या अन्य क्षेत्रों में चलने वाले ओवरलोड ट्रक और वाहन, चेकिंग से बचने के लिए अपने वाहनों को पेट्रोल पंपों के आसपास या परिसर में छिपा देते हैं। इस पर डीटीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा:
“जो वाहन क्षमता से अधिक माल (ओवरलोड) लादकर चल रहे हैं या जिन्होंने अपने वाहनों के डाला (बॉडी) में अवैध रूप से अल्टरेशन (बदलाव) किया है, उन्हें पेट्रोल पंप परिसर में खड़ा होने की अनुमति बिल्कुल न दें। अगर जांच के दौरान ऐसे वाहन पंप परिसर में पाए गए, तो संचालक पर सीधी कार्रवाई होगी।”
लाइसेंस रिन्यूअल के लिए मानने होंगे ये 10 कड़े मानक
मोटरयान निरीक्षक (MVI) अमित कुमार और सड़क सुरक्षा प्रबंधक रितेश कुमार सिंह की मौजूदगी में पेट्रोल पंपों के संचालन और उनके लाइसेंस नवीनीकरण (Renewal) को लेकर एक चेकलिस्ट जारी की गई है। इन मानकों को पूरा न करने पर नए लाइसेंस और रिन्यूअल की प्रक्रिया रोक दी जाएगी:
| क्र.सं. | प्रमुख निर्देश और मानक |
| 1 | PUC सेंटर अनिवार्य: सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए पीयूसी (PUC) सेंटर का अधिष्ठापन कराना होगा। |
| 2 | CCTV सर्विलांस: पेट्रोल पंप के सभी सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे क्रियाशील और वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। |
| 3 | बुनियादी सुविधाएं: ग्राहकों और वाहन सवारियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी और साफ-सुथरे शौचालय की व्यवस्था रखनी होगी। |
| 4 | आपातकालीन किट: फर्स्ट एड (मेडिकल किट) और अग्निशमन उपकरण हर वक्त दुरुस्त होने चाहिए। |
| 5 | जागरूकता बैनर: पंप परिसर के मुख्य 6 स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े स्पष्ट और पारदर्शी पंपलेट व बैनर लगाने होंगे। |
“सैकड़ों जिंदगियां बचा सकता है आपका एक फैसला”
बैठक के अंत में जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मुजाहिद अंसारी ने पंप संचालकों से अपील करते हुए कहा कि बिना हेलमेट वाले चालकों को ईंधन न देकर आप किसी की जेब नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बचा रहे हैं।
इस कड़े रुख के बाद बैठक में मौजूद पाकुड़ के सभी 30 पेट्रोल पंप मालिकों और मैनेजरों ने सरकार के इन नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का संकल्प लिया। संचालकों ने भरोसा दिलाया कि वे इस मुहिम को अपनी दैनिक कार्यशैली का हिस्सा बनाएंगे और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे।
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