गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट
गुजरात सरकार ने शराब तस्करी मामलों में वाहन जब्ती के नियमों में दी राहत, नए परिपत्र पर उठे सवाल
गांधीनगर, 8 जुलाई। गुजरात सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत वाहन जब्ती से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नया परिपत्र जारी किया है। नए प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 20 लीटर से कम शराब के साथ पकड़ा जाता है, तो उसका वाहन जब्त नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
सरकार का कहना है कि वाहन जब्ती से जुड़े मामलों में कानूनी जटिलताओं और लंबित मामलों को देखते हुए यह संशोधन किया गया है। पहले ऐसे मामलों में वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब सीमित मात्रा में शराब मिलने पर वाहन जब्ती से छूट प्रदान की गई है।
वहीं, इस फैसले को लेकर विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में इस तरह की राहत से अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है और शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कमजोर पड़ सकती है।
राज्य में पहले से ही शराब की अवैध तस्करी और बिक्री को लेकर समय-समय पर कार्रवाई होती रही है। ऐसे में सरकार के नए निर्णय पर बहस शुरू हो गई है कि यह कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में है या फिर शराबबंदी कानून के प्रभाव को कमजोर करेगा।
फिलहाल सरकार की ओर से जारी नए परिपत्र के बाद संबंधित विभागों को इसके अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
टी एन न्यूज़ 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट
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