
आजमगढ़ 25 अगस्त
जनपद में पुरानी कोतवाली के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी आशीष गोयल से दुकान में घुसकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियेां द्वारा द्वेस बस मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसडीएम सदर गौरव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
बताते चले कि 6 अप्रैल 21 को शहर के कटरा मोहल्ला निवासी व सराफा व्यवसायी आशीष गोयल पुरानी कोतवाली स्थित अपनी दुकान में बैठे हुए थे। आरोप है कि उसी दौरान एसडीएम सदर गौरव कुमार व सीओ सिटी राजेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ कोविड गाइड लाइन का पालन कराते हुए शहर में भ्रमण करते हुए सीधे आशीष गोयल की दुकान पर पहुंचे, आशीष गोयल का कहना है कि वे और उनके सभी स्टाफ कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए मास्क व गमछा पहने हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे थे,दुकान में तीन चार ग्राहक भी थे। दुकान में घुसते ही एसडीएम व सीओ सिटी ने सराफा व्यवसायी से अभद्र व्यवहार करते हुए उनका कालर पकड़ कर पुलिस के साथ मारते हुए बाहर सड़क तक लाए इस दौरान आशीष गोयल के गले में सोने की सिकड़ी, लाकेट आदि सामान भी लूट लेने का आरोप आशीष गोयल ने लगाया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की इस बर्बरता को देख शहर के व्यापारियों का भी गुस्सा फूट पड़ा और वे कोतवाली में पहुंच कर विरोध भी दर्ज कराया, तथा व्यापारियों का लाठियों से स्वागत भी हुआ था।व्यापारियों व शहर की जनता के विरोध को देख कोतवाली में मौजूद एसपी व डीएम ने तत्कालीन तौर पर एफ आई आर दर्ज करने की बात करते हुए उनसे तहरीर भी ली और कहा था कि उनका सभी सामान वापस करा देंगे। जबकि पांच माह बीत जाने के बाद भी शहर काेतवाली पुलिस ने उनका एफआईआर भी दर्ज नहीं किया। अंतत: विवश होकर सराफा व्यवसायी आशीष गोयल ने कोर्ट का सहारा लिया।उनके प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम सदर गौरव कुमार व उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करते हुए मुकदमे की त्वरित विवेचना की सलाह दी। सराफा व्यवसायी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री पवन प्रकाश पाठक जो आर्यावर्त महासभा के संस्थापक भी है के प्रतिनिधि व आशीष गोयल ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की प्रति देते हुए तत्कालीन एसडीएम सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए निवेदन किए





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