लाइसेंस के बिना पशु मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित.

 

लाइसेंस के बिना पशु मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित.

आदेश के उल्लंघन पर धारा 223 के तहत की जाएगी कार्रवाई.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी.

 

रिपोर्टर

प्रशांत शुक्ल

7509655674

 

 

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