गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट
ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए गुजरात पुलिस का बड़ा फैसला
गुजरात में बढ़ते नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य पुलिस विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब केवल ATS, CID, क्राइम ब्रांच और SOG ही नहीं, बल्कि स्थानीय पुलिस थानों को भी NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि किसी पुलिस स्टेशन की सीमा में किसी अन्य एजेंसी द्वारा ड्रग्स बरामद की जाती है, तो संबंधित पुलिस निरीक्षक (PI) को भी जवाबदेह माना जाएगा। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय पुलिस की जवाबदेही बढ़ाना और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्रग्स से जुड़े छोटे-बड़े सभी मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही NDPS के मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा, ताकि पुलिस बल को प्रोत्साहन मिल सके।
समीक्षा बैठकों में पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गुप्त सूचनाओं के आधार पर ड्रग्स माफियाओं, सप्लायरों और तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएं। नशे के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए स्थानीय पुलिस को अपने थाना क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी होगी तथा राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।
राज्य पुलिस प्रमुख ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
टी एन न्यूज़ 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें 9879 855419
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