बुलन्दशहर

गिरोहबन्द अपराधी आबिद भटौला को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा।

सम्वाददाता सुनील राघव :-

अभियुक्त आबिद भटौला पुत्र यामीन निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा संगठित गैंग बनाकर जघन्य अपराध कारित कर जनता में भय व आतंक व्याप्त कर आर्थिक लाभ हेतु धन अर्जित करने के सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा दिनांक 05.03.2011 को मुअसं-170/2011 धारा 2/3(1) गैंगस्टर अधि0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्त आबिद भटौला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर गिरोहबन्द अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी, मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में प्रभारी मॉनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्स0 आदेश कुमार थाना खुर्जानगर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 02.09.2021 को मा0 न्यायालय, एडीजे-09 (गैंगस्टर) द्वारा गिरोहबन्द अपराधी आबिद भटौला को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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