होटल रिजेन्सी में लाभार्थी निधि राज्य कर विभाग जनपद बहराइच की ओर से मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी के माध्यम से अवगत कराया गया कि चाहे छोटे व बडे़ व्यापारी यदि जीएसटी से रजिस्टर है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना का लाभ उन सभी व्यापारी को किसी भी दुर्घटना से पीड़ित परिवार को इस मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से पीड़ित परिवार को 10,00,000 दस लाख रुपये उसके खाते में सीधा पहुचाया जायेगा, पहले इस योजना के अन्तर्गत 05 लाख रूपये का लाभ मिलता था , पर अब मुख्यमंत्री द्वारा 10 लाख रूपये कर दिया गया है इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टैक्स बार एशोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट जमील अहमद फारुकी द्वारा दिया गया इस दुर्घटना बीमा योजना का लाभ तभी मिलेगा उसके साथ दुर्घटना का एफआईआर, मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह तीन प्रपत्र जरूरी है अन्यथा इनका लाभ पीड़ित परिवार को नहीं मिलेगा इस आयोजन का उद्देश्य व्यापार मण्डल और प्रेस के माध्यम से व्यापारी लोगों तक जानकारी पहुंचाने का था, इस आयोजन में राज्य कर विभाग की ओर से उपायुक्त ( प्रशासन) सी के गौतम उपायुक्त खण्ड 2/3 योगेश द्विवेदी, समाज आयुक्त मधुसूदन सिंह, कमलेश तिवारी, शैलेन्द्र कुमार, राज्य कर अधिकारी श्रीमती सुचि राय, नकछेद प्रसाद, सुभाष चंद्र के साथ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील अहमद फारूकी व व्यापार मण्डल की ओर से व्यापार मण्डल बहराइच के अध्यक्ष कुल भूषण अरोरा, महामंत्री दीपक सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृजमोहन मातनहेलिया और भी व्यापार मण्डल के ओर से बैठक में सम्मिलित हुए साथ में पीड़ित परिवार के उत्तराधिकारी कामेन्द्र इण्टर प्राईवेट कामेन्द्र कुमार की पत्नी कमता सिंह, सतनाम उद्योग राजेन्द्र प्रसाद के दुर्घटना के उत्तराधिकारी अमर प्रीत कौर को हुए दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 10-10 लाख का चेक प्रदान किया गया। मनोज त्रिपाठी 8081466787 बहराइच।
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