गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट
गुजरात प्रदेश सुरत शहर महा नगर पालिका चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध, सूरत शहर पुलिस कमिश्नर का नोटिफिकेशन जारी
गुजरात राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत एवं तालुका पंचायतों के वर्ष 2026 के आम एवं उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान दिनांक 26/04/2026 को होगा तथा मतगणना 28/04/2026 को की जाएगी।
इसी संदर्भ में सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर श्री अनुपमसिंह गहलोत द्वारा एक अधिसूचना जारी कर चुनाव प्रचार को लेकर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं।
अधिसूचना के अनुसार, मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त, चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी, कार्यकर्ता या प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और बाहर से लाए गए हैं, उन्हें उस क्षेत्र में रुकने की अनुमति नहीं होगी।
चुनाव प्रचार के दौरान घर-घर संपर्क के लिए एक समय में अधिकतम पांच व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होगी। इस दौरान कार्यकर्ता या नेता पार्टी के चुनाव चिन्ह वाली टोपी या मफलर पहन सकते हैं, लेकिन बैनर प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 126 के अंतर्गत प्रतिबंधित चुनाव प्रचार में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। हालांकि, सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में रह सकते हैं, जहां से वे निर्वाचित हुए हैं।
यह आदेश 24/04/2026 से 26/04/2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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