आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को होगा
अर्जुन रौतेला संवादाता आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में दिनांक 14.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके परिपेक्ष में 27 नवंबर 2024 को डा. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, के विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गई। बैठक में राकेश रंजन, डीडीओ. आगरा, प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम सदर, एसीपी, क्राइम/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, आगरा एवं यातायात पुलिस विभाग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में ट्रेफिक इंस्पेक्टर उपस्थित रहें। उपस्थित अधिकारी गण को यह दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकादिक वादों के निस्तारण किए जाने के लिए वादों को चिन्हित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक करें। जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके। साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हर व जीत नहीं होती है। इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है। इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है। इसके अतिरिक्त डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 11, 12 व 13 दिसंबर, 2024 को (petty offince) लघु अपराधिक वादों की विशेष लोक अदालत का आयोजन भी न्यायालय परिसर में किया जा रहा है जिन वादकरियों के (petty offince) लघु आपराधिक वाद न्यायालय में लंबित है वह अपने वादों का निस्तारण उपरोक्त तिथियो में संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाद का निस्तारण करा सकता है।
Prem Chauhan
Editor in ChiefUpdated Video
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