गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट
लांच (रिश्वत) लेने के 14 वर्ष पुराने मामले में मांगरोल के तत्कालीन नायब मामलतदार को अदालत ने तीन वर्ष की सख्त कैद की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मांगरोल के तत्कालीन नायब मामलतदार केशरी भाई ईश्वर भाई नायब के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता सन्मुख करसन भाई चौधरी ने वर्ष 2010 में एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जमीन के दस्तावेजों की एंट्री दर्ज करने के काम के लिए 500 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के आधार पर सूरत एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार किया। सरकारी वकील एपीपी अरविंद वसोया ने अदालत में दलीलें पेश कीं।
अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत मांगने, स्वीकार करने और वसूली करने के सभी आरोपों में दोषी पाया।
कोर्ट ने आरोपी सन्मुख भाई चौधरी को तीन वर्ष की सख्त कैद तथा 10,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा का आदेश दिया है।
टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419
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