गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट
## सूरत के एनडीपीएस केस में बड़ी कानूनी कार्रवाई: आरोपी सैयद तौसीफ मुस्तफा को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
**सूरत:** सूरत के एनडीपीएस केस नंबर 94/2023 में माननीय विशेष एनडीपीएस अदालत ने आरोपी सैयद तौसीफ मोहम्मद मुस्तफा को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर ₹1,50,000 का जुर्माना भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले की जांच पीआई राम गोजिया के नेतृत्व में की गई थी। अडाजण पुलिस स्टेशन से संबंधित इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(C), 22(C) और 29 के तहत कार्रवाई की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी कार्यवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। इसके बाद अदालत ने उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए ₹1.50 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
इसी मामले में अन्य आरोपी मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद सलीम खत्री को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
इस फैसले में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अलग-अलग आरोपियों के संबंध में निर्णय सुनाया। एनडीपीएस से जुड़े मामलों में जांच, साक्ष्य संकलन और न्यायालयीन प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है।
**प्रमुख विवरण:**
– **केस नंबर:** एनडीपीएस 94/2023
– **पुलिस स्टेशन:** अडाजण, सूरत
– **दोषी आरोपी:** सैयद तौसीफ मोहम्मद मुस्तफा
– **सजा:** 15 वर्ष का कठोर कारावास
– **जुर्माना:** ₹1,50,000
– **अन्य आरोपी:** मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद सलीम खत्री को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया।
टी एन न्यूज़ 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट
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