खुले में लगभग 30 किलो कुट्टू के आटे का सैंपलिंग कर कराया गया नष्ट, दुकानदारों के उड़े होश, रहेगी आगे भी कार्यवाही जारी, फ़ूड अधिकारी

खुले में लगभग 30 किलो कुट्टू के आटे का सैंपलिंग कर कराया गया नष्ट, दुकानदारों के उड़े होश, रहेगी आगे भी कार्यवाही जारी, फ़ूड अधिकारी

 

हापुड़: सोमवार को हरोड़ा मोड़ पर दिनेश किराना स्टोर से एक कुट्टू के खुले आटे का नमूना ,एक मिश्री का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के आदेश अनुपालन में जिसमें खुले कुट्टू के विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है। लगभग 30किलो खुला कुट्टू का आटा नमूना लेने के उपरांत हरोड़ा रोड के अन्डरपास से हापुड़ की तरफ सर्विस रोठ पर नष्ट कराया गया। नेशनल हाईवे 9 पर उपैड़ा के निकट वाहन नंबर UP 14 GT4765 को निरीक्षण हेतु रोककर दूध का एक नमूना लेकर प्रयोग शाला भेजा गया।वाहन में लगभग 5 क्विंटल दूध हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मेरठ ले जाया जा रहा था। दूध को लेकर जा रहे वाहन का खाद्य पदार्थ परिवहन करने हैतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेंस नहीं था।वाहन स्वामी और संबंधित कंपनी हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड को इस बावत नोटिस जारी किया गया है।वाहन चालक के पास दूध के क्रय-विक्रय का कोई अभिलेख नहीं था। नेशनल हाईवे 9 पर राजा जी रेस्टोरेंट के सामने एक अन्य वाहन संख्या यू पी -14GT4765को निरीक्षण हेतु रोका गया ।वाहन चालक शिशुपाल निवासी छपना, हसनपुर अमरोहा द्वारा बताया कि वह राजेन्द्र ठेकेदार निवासी तरोली हसनपुर अमरोहा की पनीर निर्माण से दिल्ली में लक्ष्मी नगर, झील खुरेजी, पहाड़ गंज, रिठाला लगभग 10क्विंटल पनीर प्रति दिन सप्लाई करता है वाहन का निरीक्षण किया गया नमूना हेतु पनीर उपलब्ध नहीं था। परन्तु पनीर को विक्रय हेतु ले जाने वाले प्लास्टिक ड्रम लगभग 8प्रत्येक की कैपेसिटी लगभग 100किलोग्राम वाहन में मौजूद थे। जो कि फूड ग्रेड के नहीं थे।दूध एवं दूध उत्पाद व अन्य कोई भी खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परिवहन फूड ग्रेड कन्टेनर में ही संग्रहित किया जाना चाहिए। दूध और दूध उत्पाद का परिवहन इन्सुलेटिड वाहन द्वारा किया जाना अनिवार्य है है।वाहन उपरोक्त इन्सुलेटि नहीं है।वाहन चालक ने बताया कि पनीर को निर्माण स्थल से दिल्ली स्थित उपरोक्त दुकानों को नान एडीबल आइस से सीधे खाद्य पदार्थ पनीर को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था।जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम विनियमों और अनुसूची 4 का उलंघन है।जे एम एस ग्रुप आफ इन्स्टीट्यूट नेशनल हाईवे 9स्थित पर सम्मानित कथा वाचक प्रदीप कुमार मिश्रा जी के कथा वाचन में प्रदीप मिश्रा को अस्थाई प्रवास से मंच तक ले जाने और वापस प्रवास पर पहुंचाने कि मजिस्ट्रेट ड्यूटी का निर्वहन किया। कुट्टू के आटे की गुणवत्ता व अन्य खाद्य सामग्री यथा दूध,दही, मिठाई, फलाहारी नमकीन, साबुदाना,राम दाना, सूखे मेवे आदि पर कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम विनियमों का पालन न करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही निरन्तर की जायेगी।

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