गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी कि खास रिपोर्ट
समस्त देश में आज से ‘वन नेशन वन सर्टिफिकेट’ लागू, तोल-माप के मामलों में जेल की सजा हुई समाप्त
गुजरात प्रदेश अहमदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत ‘वन नेशन वन सर्टिफिकेट’ (ओएनओसी) अधिनियम, 2026 को लागू कर दिया गया है। इस नए प्रावधान के लागू होने के साथ ही देशभर सहित गुजरात में तोल-माप (लीगल मेट्रोलॉजी) से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार अब तोल-माप से संबंधित कई धाराओं में सजा के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। खास तौर पर धारा 38, 39, 41, 45 और 47 के तहत पहले जो जेल की सजा का प्रावधान था, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब इन मामलों में जेल के बजाय आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया जाएगा।
सरकार ने नियमों के डी-क्रिमिनलाइजेशन के तहत यह निर्णय लिया है, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। पहली बार नियमों के उल्लंघन पर व्यापारियों को ‘इम्प्रूवमेंट नोटिस’ दिया जाएगा, जिसमें तय समय सीमा के भीतर त्रुटि सुधारने का अवसर मिलेगा। निर्धारित समय में सुधार नहीं करने पर ही आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
इसके अलावा, गैर-मानक वजन-माप उपकरणों के उपयोग, बिना स्टैम्प वाले उपकरणों का प्रयोग और नियमों के उल्लंघन जैसे मामलों में अब अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य व्यापारिक वातावरण को सरल बनाना और अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई को कम करना है।
यह नया कानून 1 मई, 2026 से पूरे देश में लागू हो गया है। राज्य के तोल-माप विभाग द्वारा भी इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
टी यन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ गुजरात हेड राजेंद्र तिवारी के साथ राजेश देसाई कि खास रिपोर्ट स्थानीय प्रेस नोट और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9879855419
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