बुलन्दशहर अपहरण कर दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या कर शव को छिपाने की घटना में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के आरोपी को 01 वर्ष में हुई मृत्युदंड की सजा।
थाना खुर्जानगर क्षेत्र निवासी 08 वर्षीय लड़की का अभियुक्त अशोक पुत्र अमर सिहं उर्फ भूति सिंह निवासी ग्राम सीकरी थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर जो पड़ोस में रहता था और घर आता-जाता रहता था द्वारा अमरूद दिलाने के बहाने अपहरण कर दुष्कर्म करने के उपरान्त हत्या कर शव को बोरी में रखकर गन्ने के खेत में छिपाने की दुस्साहिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में दिनांक 05.08.2020 को थाना खुर्जानगर पर मुअसं-792/20 धारा 363,376एबी,302,201 भादवि व 5एम/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त सनसनीखेज/दुस्हासिक घटना को चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही कराते हुए अभियुक्त अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा नाबालिग लड़की के साथ अपहरण कर दुष्कर्म, हत्या के इस अपराध को बेहद गंभीरता से लेते हुए सुनियोजित तरीके से क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 तेजपाल सिंह, पैरोकार का0 आदेश कुमार की एक संयुक्त टीम गठित की गई। क्षेत्राधिकारी खुर्जा के निकट पर्यवेक्षण में विवेचक द्वारा सार्थक साक्ष्य संकलन कर अभियोग में दिनांक 09.09.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसके उपरांत क्षेत्राधिकारी खुर्जा व सहायक शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा द्वारा अभियोग की माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रभावी पैरवी की गई, कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मा0 न्यायालय में कार्यवाही सुचारू रूप से नही हो पाई फिर भी इनके द्वारा लगातार अथक प्रयास किए जाते रहे। गठित टीम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर का नियमित संवाद चलता रहा, नियत तिथि पर गवाहों को प्रस्तुत कराने एवं गवाही सुनिश्चित कराने के लिए नियमित ब्रीफिंग की जाती थी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा घटना होने के बाद लगभग 01 वर्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आज दिनांक 03.09.2021 को मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर डॉ0 पल्लवी अग्रवाल द्वारा अभियुक्त अशोक उपरोक्त को दोषी पाते हुए मृत्युदंड एवं 1.40 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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