आगरा। जनपद न्यायालय वाराणसी द्वारा ज्ञानवापी प्रकरण में दिए गए फैसले के संबंध में हिंदू पक्ष द्वारा पूजा अर्चना किए जाने व 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अलावा 8 मार्च को महाशिवरात्रि और 11 मार्च को रमजान माह की शुरुआत और 24 और 25 को होली का त्योहार इसके अलावा 29 मार्च को गुड फ्राइडे को सकुशल संपन्न कराने और इन अवसरों और त्योहार पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में प्राप्त विश्वास सूत्रों से सूचनाओं के आधार पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट द्वारा यह तय किया गया है कि कमिश्नरेट में धारा 144 लागू की गई है यह आदेश आगरा पुलिस के अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी द्वारा लागू किया गया है जिसमें कई नियम बताए गए हैं जिन्हें आप नीचे दिए गए निर्देशों में पढ़ सकते हैं…
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अतः मैं केशव कुमार चौधरी, अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा दण्ड प्रकिया संहिता की धार 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ-
1. पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रि नही होगें। किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि नहीं करेंगे, और न ही निकालेंगे किन्तु यह प्रतिबन्ध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों । कार्य स्थलों पर लागू नहीं होगा।
2. जनपद में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा सीसा लेपित नायलोन पतंग डोरी एवं चायर्नीज मांझे के निर्मार भण्डारण उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध रहेगा।
3. कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयाश्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेक नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकक्रि नही करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करु
के लिए प्रेरित करेगा। 5. कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसक
शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
6. कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा 7. आवागमन सुचारू रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने कोई सामान नही रखेगा और न ह कोई ठेला अथवा फड़ लगायेगा, जिससे आवागमन यातायात व्यवस्था वाधित न हो प्रत्येक स्थिति में याताया नियमों का पालन किया जायेगा।
8. उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम शासन एवं प्रशासन की गाईड लाई के अनुरूप रहेगें।
9. शासन की कोविड-19 कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का प्रत्येक व्यक्ति पालन करेगा।
10. कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगा हेतु प्रेरित करेगा। 11. कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके
विचरण नही करेगा। 12. कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन बोतल आदि में पेट्रोल पम्प से ईधन नही देग 13. कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नही होने देगा। खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित था को सूचना देगा।
Prem Chauhan
Editor in ChiefUpdated Video
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