*आगरा में धारा 144 लागू, जानिए क्यों और क्या है नियम…*
आगरा। जनपद न्यायालय वाराणसी द्वारा ज्ञानवापी प्रकरण में दिए गए फैसले के संबंध में हिंदू पक्ष द्वारा पूजा अर्चना किए जाने व 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अलावा 8 मार्च को महाशिवरात्रि और 11 मार्च को रमजान माह की शुरुआत और 24 और 25 को होली का त्योहार इसके अलावा 29 मार्च को गुड फ्राइडे को सकुशल संपन्न कराने और इन अवसरों और त्योहार पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में प्राप्त विश्वास सूत्रों से सूचनाओं के आधार पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट द्वारा यह तय किया गया है कि कमिश्नरेट में धारा 144 लागू की गई है।
यह आदेश आगरा पुलिस के अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी द्वारा लागू किया गया है जिसमें कई नियम बताए गए हैं जिन्हें आप नीचे दिए गए निर्देशों में पढ़ सकते हैं…





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