पाकुड़: जानलेवा हमले का आरोपी और 13 कांडों का इनामी अपराधी दर्शन मंडल हथियार के साथ गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कामयाबी

पाकुड़ (हिरणपुर): झारखंड के पाकुड़ जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने न सिर्फ एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को दबोचा है, बल्कि उसकी निशानदेही पर इलाके के एक कुख्यात और शातिर अपराधी दर्शन मंडल को भी लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी दर्शन मंडल के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे कुल 13 गंभीर मामले दर्ज हैं।

पिस्तौल में गोली फंसने से बची थी पीड़ित की जान

घटना की शुरुआत 19 मई 2026 को हुई, जब हिरणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी कपिलदेव मंडल के साथ आरोपी संदीप मंडल ने न सिर्फ मारपीट और गाली-गलौज की, बल्कि जान से मारने की नीयत से उन पर पिस्तौल तानकर फायरिंग करने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि पिस्तौल में गोली फंस (मिसफायर) गई, जिससे कपिलदेव मंडल की जान बाल-बाल बच गई।

घटना के बाद पीड़ित की लिखित शिकायत पर हिरणपुर थाने में कांड संख्या- 27/26 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 352, 351(2), 109 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया।

SP के निर्देश पर बनी टीम, 24 घंटे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हुए त्वरित कार्रवाई की और घटना के अगले ही दिन यानी 20 मई 2026 को मुख्य आरोपी संदीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की निशानदेही पर पकड़ा गया 13 कांडों का हिस्ट्रीशीटर

जब पुलिस ने गिरफ्तार संदीप मंडल से कड़ाई से पूछताछ की और वारदात में इस्तेमाल हथियार के बारे में पूछा, तो उसने बड़ा खुलासा किया। उसके स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही पर पुलिस टीम ने गोपालपुर स्थित दर्शन मंडल के घर पर अचानक दबिश दी।

पुलिस को देखते ही दर्शन मंडल भागने लगा, लेकिन चौकस जवानों ने उसे खदेड़कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध लोडेड देशी पिस्टल (सिल्वर रंग, मैगजीन सहित) और एक राउंड जिंदा गोली बरामद हुई।

इस बरामदगी के बाद दर्शन मंडल के खिलाफ हिरणपुर थाने में कांड संख्या- 28/26, धारा- 111 बी०एन०एस० एवं 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है।

जब्त सामानों की सूची:

  • 01 सिल्वर रंग का देशी पिस्टल (मैगजीन सहित)

  • 01 राउंड जिंदा गोली

अभियुक्त दर्शन मंडल का लंबा आपराधिक इतिहास

पुलिस द्वारा ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) डेटा की जांच करने पर पता चला कि दर्शन मंडल एक पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट के कुल 13 मामले पहले से दर्ज हैं:

  1. हिरणपुर थाना: कांड संख्या- 68/2020 (धारा 120B/392 IPC)

  2. हिरणपुर थाना: कांड संख्या- 09/2025 (धारा 305/331(4)/3(5) BNS)

  3. हिरणपुर थाना: कांड संख्या- 56/2025 (धारा 310(2)/317(3) BNS और 27 आर्म्स एक्ट)

  4. हिरणपुर थाना: कांड संख्या- 0/2024 (धारा 395/412 IPC)

  5. गोपीकान्दर थाना: कांड संख्या- 23/2025 (धारा 313/317(5) BNS और आर्म्स एक्ट)

  6. महेशपुर थाना: कांड संख्या- 136/2024 (विभिन्न BNS धाराएं और आर्म्स एक्ट)

  7. रांगा थाना (साहेबगंज): कांड संख्या- 22/2024 (धारा 392/395 IPC)

  8. पाकुड़ नगर थाना: कांड संख्या- 176/2025 (आर्म्स एक्ट और BNS धाराएं)

  9. रांगा थाना (साहेबगंज): कांड संख्या- 16/2022 (शस्त्र अधिनियम)

  10. बहरमपुर थाना: कांड संख्या- 1178/2025 (धारा 303(2) BNS)

  11. कोटालपोखर थाना: कांड संख्या- 16/2024 (धारा 380, 457 IPC)

  12. बरहरवा थाना: कांड संख्या- 23/2022

  13. रांगा थाना (साहेबगंज): कांड संख्या- 14/2022

छापामारी टीम में ये रहे शामिल

इस बड़ी कामयाबी को हासिल करने वाली टीम में हिरणपुर थाना प्रभारी पु०अ०नि० विनय कुमार, पु०अ०नि० अमरजीत कुमार मिश्रा, पु०अ०नि० जेना बालमूचु, स०अ०नि० सुरजमल पासवान, स०अ०नि० हरिवंश साव और आरक्षी अनिल कुमार साह व सुज्जल घोष शामिल थे। पुलिस अब दोनों आरोपियों को जेल भेजने के साथ-साथ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।


Conversation with Gemini

दिनांक-15.05.2026 को सूचना प्राप्त हई कि दिनांक 14.05.2026 की रात्रि में बी०जी०आर० कोल माईन्स कम्पनी द्वारा ब्रिज नंबर-02 पर हो रहे सड़क एवं पुल निर्माण पर तैनात गार्ड को अज्ञात दो व्यक्तियों द्वारा एक लाल रंग से लिखा पर्चा देकर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी एवं टी०पी०सी० के नाम पर 50,00000- / (पचास लाख) रूपये रंगदारी की मांग की गयी है। इसके संबंध में बी०जी०आर० कम्पनी के पदाधिकारी मृणमय मित्रा के लिखित आवेदन पर अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या- 34/2026, दिनांक-16.05.2026, धारा-308 (3) / 308 (4) / 3 (5) बी०एन०एस० एवं 17 सी०एल०ए० दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुये श्री अनुदीप सिंह भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, महेशपुर के नेतृत्व में एक एस०आई०टी० का गठन किया गया। गठित एस०आई०टी० द्वारा मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर कार्रवाई / छापमारी करते हुये 02 (दो) अप्राथमिकी अभियुक्त क्रमशः 1. चॉद हॉसदा उर्फ चुटरोय उम्र करीब 41 वर्ष पिता स्व० नटवर हॉसदा, सा० बड़दाहा (मांझी टोला), 2 चानुस सोरेन पिता पागान सोरेन सा० पचुवाड़ा, (चेतान टोला), दोनों थाना अमड़ापाड़ा जिला पाकुड़ को गिरफ्तार कर कांड का उद्दभेदन किया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा उक्त घटना में अपनी संलिप्ता स्वीकार किया गया है। उक्त गिरफ्तार दोनों अप्राथमिकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का संख्या (नाम पता सहित):-

1. चॉद हॉसदा उर्फ चुटरोय उम्र करीब 41 वर्ष, पिता स्व० नटवर हॉसदा, सा०-बड़दाहा (मांझी टोला), थाना-अमड़ापाड़ा, जिला-पाकुड़।

2. चानुस सोरेन उम्र करीब 38 वर्ष, पिता-स्व० पागान सोरेन, सा०-पचुवाड़ा (चेतान टोला), थाना-अमड़ापाड़ा, जिला-पाकुड़।

छापामारी टीम / SIT में शामिल पुलिस पदाधिकारी/कर्मी का पदनाम एवं नामः-

1. श्री विजय कुमार, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, महेशपुर ।

2.

श्री अनुप रोशन भेंगरा, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, अमड़ापाड़ा थाना।

3.

पु०अ०नि० चंदन कुमार सिंह अमड़ापाड़ा थाना, पाकुड।

4. पु०अ०नि० पप्पु कुमार, अमड़ापाड़ा थाना, पाकुड़ ।

5.

स०अ०नि० अमित कुमार राय, अमड़ापाड़ा थाना, पाकुड़ ।

6. तकनिकी शाखा, पुलिस अधीक्षक, आवासीय कार्यालय, पाकुड़ के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी।

7. अमड़ापाड़ा थाना सशस्त्र बल के जवान ।WRITE AN ARTICLE IN HINDI WITH HEADLINE WITH STRIPE LINE FOR NEWS WEBSITE

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पाकुड़: 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले नक्सली संगठन के दो गुर्गे गिरफ्तार, पुलिस की SIT ने किया बड़ा खुलासा

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